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Goa में SIR से नाम कटने का मामला, High Court ने पहले ECI की मांग ठुकराई; बाद में सुनवाई 13 अक्टूबर तक टली

St Cruz के Paresh Salgaonkar और उनके परिवार के नाम voter list से हटने के खिलाफ याचिका पर Bombay High Court की Goa Bench ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तय की है। ECI ने Supreme Court में लंबित SIR मामलों का हवाला दिया था।

Goa के पोरवोरिम स्थित Bombay High Court की Goa Bench का भवन। Photo: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

SIR के बाद voter list से नाम हटने पर कानूनी लड़ाई

पणजी, 6 अक्टूबर 2026: Goa में Special Intensive Revision (SIR) के बाद मतदाता सूची से नाम हटने के खिलाफ दायर एक याचिका पर Bombay High Court की Goa Bench में मंगलवार को दिनभर कानूनी बहस चली। St Cruz Assembly constituency में रहने वाले Paresh Salgaonkar और उनके परिवार ने यह writ petition दायर की है।

दिन की शुरुआत में अदालत ने Election Commission of India (ECI) की सुनवाई टालने की मांग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोपहर बाद हुई सुनवाई के अंत में मामला अगले मंगलवार, 13 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया को नहीं, बल्कि अपने नाम हटाए जाने और Form 8 खारिज होने को चुनौती दी है।

सुबह क्या हुआ

Herald Goa की रिपोर्ट के मुताबिक, ECI ने अदालत से कहा था कि SIR से जुड़े मामले Supreme Court में लंबित हैं, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए। High Court ने इस पर टिप्पणी की कि इस याचिका में SIR या उसकी प्रक्रिया को कोई ठोस चुनौती नहीं दी गई है, और इसी आधार पर उसने सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। मामले को दोपहर 2:30 बजे सुनने के लिए रखा गया।

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दोपहर की सुनवाई में ECI की दलील

The Hindu के अनुसार, दोपहर में Justices Valmiki Menezes और Amit Jamsandekar की पीठ के सामने ECI की ओर से advocate Gaurish Agni ने Supreme Court के कुछ आदेश और तीन-चार अन्य High Courts के आदेश रखे। उनका कहना था कि Supreme Court ने कुछ SIR याचिकाओं में संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में High Courts को सुनवाई आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने Sikkim, Uttarakhand और Kerala High Courts के इसी तरह के आदेशों का भी जिक्र किया।

“The orders the Supreme Court may pass can have a bearing on the matter before the High Court.” — Gaurish Agni, ECI के advocate

Agni ने पत्रकारों को बताया कि judges की राय थी कि Supreme Court के आदेशों का इस मामले पर सीधा असर शायद न हो, लेकिन ECI ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी, क्योंकि Supreme Court में लंबित याचिकाओं पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है।

Form 8 पर ECI का तर्क

ECI के वकील के मुताबिक, इस मामले में SIR, उसके guidelines या forms को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि Form 8 के खारिज होने को चुनौती दी गई है। ECI का कहना है कि Form 8 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह स्थिति तब बनती है जब enumeration form जमा नहीं होता। इसलिए इसे उससे पहले की पूरी प्रक्रिया के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

  • याचिकाकर्ता: Paresh Salgaonkar और परिवार, St Cruz
  • पीठ: Justices Valmiki Menezes और Amit Jamsandekar
  • ECI की ओर से: advocate Gaurish Agni
  • Supreme Court में SIR याचिकाओं पर संभावित सुनवाई: 8 अक्टूबर
  • High Court में अगली सुनवाई: 13 अक्टूबर

Goa में SIR पर बहस

SIR के तहत मतदाताओं की पात्रता की घर-घर जाकर जांच की जाती है। मुख्यमंत्री Pramod Sawant इस प्रक्रिया का बचाव करते रहे हैं और इसे जरूरी बताते रहे हैं। वहीं राज्य में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के फैसलों को लेकर कई कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं, और Salgaonkar परिवार की याचिका उन्हीं में से एक है।

Supreme Court का 8 अक्टूबर का रुख Goa के इस मामले की दिशा तय करने में अहम हो सकता है।

आगे क्या

अब सबकी नजर पहले Supreme Court में SIR याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई पर रहेगी। इसके बाद 13 अक्टूबर को Goa Bench इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करेगी, जहां यह तय होगा कि Form 8 खारिज होने के सवाल पर मामला किस तरह आगे बढ़ता है।

Frequently asked questions

यह याचिका किसने दायर की है?

St Cruz Assembly constituency में रहने वाले Paresh Salgaonkar और उनके परिवार ने यह writ petition दायर की है।

याचिका में किस बात को चुनौती दी गई है?

SIR के दौरान voter list से नाम हटाए जाने और उसके बाद Form 8 खारिज होने को चुनौती दी गई है।

ECI ने सुनवाई टालने की मांग क्यों की?

ECI का कहना था कि SIR से जुड़े मामले Supreme Court में लंबित हैं और वहां के आदेशों का इस मामले पर असर पड़ सकता है।

मामले की सुनवाई कौन सी पीठ कर रही है?

Bombay High Court की Goa Bench में Justices Valmiki Menezes और Amit Jamsandekar की पीठ।

अगली सुनवाई कब होगी?

High Court में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी।

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