Train Ticket Insurance: 27 अक्टूबर से station counter से खरीदे टिकट पर भी मिलेगा बीमा, Supreme Court का आदेश; मौत पर ₹10 लाख तक का cover
Supreme Court ने Indian Railways को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे station के counter से खरीदे गए टिकटों पर भी वैसा ही बीमा मिले, जैसा अभी online टिकट पर मिलता है। इसे लागू करने की सीधी जिम्मेदारी Railway Board की होगी। जानिए कितना cover मिलता है और अभी क्या साफ होना बाकी है।

Counter टिकट वालों को भी अब बीमा
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026: रेल से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। Supreme Court ने Indian Railways को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे station के counter से खरीदे गए टिकटों पर भी यात्रियों को बीमा मिले। अभी तक यह सुविधा केवल IRCTC पर online टिकट बुक करने वालों को मिलती थी, जबकि counter से टिकट लेने वाले यात्री इससे बाहर थे।
क्यों आया यह आदेश
- यह निर्देश रेल सुरक्षा से जुड़े उस मामले की सुनवाई में आया, जो जून 2023 के Odisha (Balasore) रेल हादसे के बाद शुरू हुआ था।
- कोर्ट ने माना कि online टिकट वालों को बीमा का विकल्प मिलता है, लेकिन counter से टिकट लेने वाले यात्री, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण, बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोगों की है, इस सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे को पहले इसके लिए system बनाने का समय दिया गया था, लेकिन पर्याप्त प्रगति नहीं होने पर कोर्ट ने इसे अनिवार्य कर दिया।
- इसी मामले में कोर्ट Kavach (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली), foot overbridge और पटरियों की fencing जैसे सुरक्षा उपायों की भी निगरानी कर रहा है।
कितना मिलता है बीमा cover
Online टिकट पर अभी मिलने वाले बीमा में हादसे की स्थिति में यह cover है:
- मौत होने पर: ₹10 लाख तक
- पूरी तरह स्थायी विकलांगता: ₹10 लाख तक
- आंशिक स्थायी विकलांगता: ₹7.5 लाख तक
- घायल होने पर अस्पताल का खर्च: ₹2 लाख तक
- पार्थिव शरीर ले जाने का खर्च: ₹10,000 तक
Online बुकिंग में यह बीमा अभी वैकल्पिक (optional) है और इसका premium करीब 45 पैसे प्रति यात्री है। ध्यान रहे, हर मामले में अधिकतम रकम नहीं मिलती; भुगतान चोट या नुकसान की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अभी क्या साफ होना बाकी है
कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ अहम बातें रेलवे के आधिकारिक दिशानिर्देश से ही तय होंगी:
- Counter टिकट पर premium कितना होगा और यह कौन देगा, यात्री या रेलवे।
- क्या यात्री counter पर बीमा लेने से मना कर सकेगा।
- टिकट पर बीमा कैसे दर्ज होगा और claim कैसे किया जाएगा।
- क्या यह सभी तरह के counter टिकटों (reserved और unreserved/general) पर लागू होगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को है।
यात्री किन बातों का ध्यान रखें
- 27 अक्टूबर के बाद counter से टिकट लें तो टिकट और यात्रा से जुड़े कागज संभाल कर रखें।
- किसी हादसे में चोट लगने पर इलाज के सभी medical records और bills सुरक्षित रखें; claim में इनकी जरूरत पड़ सकती है।
- Online टिकट बुक करते समय बीमा का विकल्प जरूर चुनें; 45 पैसे में ₹10 लाख तक का cover मिलता है।
- सही जानकारी के लिए Indian Railways और IRCTC की आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें।
Nabh24 रेलवे की ओर से नियम जारी होते ही यह खबर update करेगा।
Frequently asked questions
Counter टिकट पर बीमा कब से मिलेगा?
Supreme Court के आदेश के मुताबिक 27 अक्टूबर 2026 से।
रेल बीमा में कितना cover मिलता है?
मौत या पूरी तरह स्थायी विकलांगता पर ₹10 लाख तक, आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹7.5 लाख, अस्पताल खर्च ₹2 लाख और पार्थिव शरीर ले जाने के लिए ₹10,000 तक।
Online टिकट पर बीमा का premium कितना है?
करीब 45 पैसे प्रति यात्री। यह अभी वैकल्पिक है।
Counter टिकट पर premium कौन देगा?
यह अभी साफ नहीं है। रेलवे के आधिकारिक दिशानिर्देश से ही तय होगा।
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