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Meira Kumar को 50 साल बाद मिलेगा जमीन का मुआवजा: Patna High Court ने DM का आदेश रद्द किया, 1976 में नाले के लिए ली गई थी मां इंद्राणी देवी की जमीन

Patna High Court ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को 1976 में नाला बनाने के लिए अधिग्रहित उनकी मां की 0.56 एकड़ जमीन का मुआवजा 2013 के कानून के तहत देने का हकदार माना। जस्टिस खातिम रज़ा ने पटना कलेक्टर का 2023 का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें जमाबंदी खत्म कर जमीन को 'गैरमजरुआ आम' घोषित किया गया था।

पटना हाई कोर्ट का गेट नंबर 1। (File photo) Photo: AbhinavAnkur / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

50 साल पुराने जमीन विवाद में Patna High Court का फैसला

पटना, 22 अक्टूबर 2026: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को करीब 50 साल पहले बिहार सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा मिलेगा। Patna High Court ने कहा है कि मीरा कुमार नए भूमि अधिग्रहण कानून, यानी Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के तहत मुआवजे की हकदार हैं। कोर्ट ने पटना के कलेक्टर (DM) का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें इस जमीन की जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) खत्म कर उसे सरकारी जमीन घोषित किया गया था।

यह फैसला जस्टिस खातिम रज़ा की एकल पीठ ने 6 अक्टूबर को सुनाया, जिसका ब्योरा अब सामने आया है। मीरा कुमार पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं।

कोर्ट ने कलेक्टर के 12 अप्रैल 2023 के आदेश को 'illegal without jurisdiction' यानी अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जमाबंदी मीरा कुमार की मां इंद्राणी देवी के नाम पर बहाल की और कहा कि 1976 में ली गई जमीन का मुआवजा 2013 के कानून के हिसाब से मिलेगा।

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क्या है पूरा मामला

  • जमीन: पटना के मैनपुरा इलाके (फुलवारी राजस्व क्षेत्र) में करीब 18 कट्ठा 10 धूर, यानी लगभग 0.56 एकड़ जमीन।
  • अधिग्रहण: राज्य सरकार ने Land Acquisition Case No. 50 of 1975-76 के तहत Bengal Embankment Act के प्रावधानों में नाला (drainage channel) बनाने के लिए यह जमीन ली। 1976 में कब्जा ले लिया गया और नाला भी दशकों पहले बन गया।
  • मुआवजा कभी नहीं मिला: मीरा कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि न तो जमीन की मालकिन उनकी मां इंद्राणी देवी को और न ही उनकी मृत्यु (2002) के बाद उन्हें इसका कोई मुआवजा मिला।
  • कलेक्टर का आदेश: मामला चलने के दौरान पटना के कलेक्टर ने 12 अप्रैल 2023 को जमाबंदी रद्द कर दी और जमीन को 'गैरमजरुआ आम' (सार्वजनिक जमीन) घोषित कर दिया। इसका आधार पुराने cadastral survey रिकॉर्ड की वह एंट्री थी, जिसमें जमीन को 'गैरमजरुआ आम' और 'पिछली नदी' (पुरानी नदी का तल) लिखा गया था।

जमीन का इतिहास: 1941 से 2023 तक

सालक्या हुआ
1941तत्कालीन जमींदार ने जमीन गौरी चरण सिंह के नाम settle की
बाद के वर्षउनके वंशजों ने registered sale deeds से जमीन बेची
1965इंद्राणी देवी ने जमीन खरीदी, राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ा
1975-76नाला बनाने के लिए राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया
2002इंद्राणी देवी का निधन; registered will के आधार पर मीरा कुमार का नाम चढ़ा
2016कलेक्टर की बनाई तीन सदस्यीय कमेटी ने 1941 के settlement की पुष्टि की
12 अप्रैल 2023कलेक्टर ने जमाबंदी रद्द कर जमीन को सरकारी घोषित किया
6 अक्टूबर 2026High Court ने कलेक्टर का आदेश रद्द कर मुआवजे का हकदार माना

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कोर्ट ने क्यों पलटा कलेक्टर का फैसला

  • Section 4(h) लागू ही नहीं: कलेक्टर ने Bihar Land Reforms Act, 1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि यह धारा 1 जनवरी 1946 के बाद हुए लेन-देन पर लागू होती है, जबकि यहां मूल settlement 1941 का है।
  • Vesting का सबूत नहीं: कोर्ट के मुताबिक धारा 4(h) की कार्रवाई तभी हो सकती है जब संबंधित estate कानूनन राज्य सरकार में निहित (vest) हो चुकी हो। राज्य सरकार इस जमीन के लिए धारा 3 या 3A की कोई अधिसूचना पेश नहीं कर सकी, इसलिए कलेक्टर को यह कार्यवाही शुरू करने का अधिकार ही नहीं था। कोर्ट ने धारा 4(h) को 'ancillary', यानी सहायक प्रावधान बताया, जिसे मुख्य प्रावधानों से अलग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट नजरअंदाज: कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कलेक्टर ने 2016 की उस तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, जिसने 1941 के settlement की पुष्टि की थी और कहा था कि धारा 4(h) यहां लागू नहीं होती।
  • पुरानी survey entry मालिकाना हक का सबूत नहीं: कोर्ट ने कहा कि survey रिकॉर्ड की पुरानी एंट्री अपने-आप में title document नहीं है। 60 साल से ज्यादा पुराने registered sale deeds, mutation और सरकार की ओर से स्वीकार की गई लगान रसीदों को इसके आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।

"अगर राज्य 1946 से पहले के title या settlement को चुनौती देना चाहता है, तो सही रास्ता सक्षम civil court जाना है, न कि राजस्व कार्यवाही के जरिए summary तरीके से रद्द करना।"

— Patna High Court, जस्टिस खातिम रज़ा का आदेश

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का परिवार 60 साल से ज्यादा समय से इस जमीन पर काबिज रहा है।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। (File photo, 2013) Photo: Government of India / Wikimedia Commons (GODL-India)
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। (File photo, 2013) Photo: Government of India / Wikimedia Commons (GODL-India)

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2013 के कानून के तहत मुआवजा क्यों

मुआवजे के सवाल पर High Court ने Supreme Court की संविधान पीठ के Indore Development Authority बनाम Manoharlal (2020) फैसले का हवाला दिया। इस फैसले के मुताबिक अगर किसी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, तो जमीन मालिक 2013 के कानून के प्रावधानों के हिसाब से मुआवजे का हकदार होता है। 2013 का कानून पुराने 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह आया था और इसमें बाजार भाव के आधार पर ज्यादा मुआवजे का प्रावधान है।

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आदेश के उपलब्ध ब्योरे में मुआवजे की रकम और भुगतान की समय-सीमा तय नहीं की गई है। राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देगी या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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कौन हैं मीरा कुमार

मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। वे केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी रह चुकी हैं और 2017 में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं। उनके पिता बाबू जगजीवन राम देश के उपप्रधानमंत्री रहे थे।

आम लोगों के लिए क्या मायने

यह फैसला उन हजारों जमीन मालिकों के लिए अहम है जिनकी जमीन दशकों पहले सरकारी परियोजनाओं के लिए ली गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने साफ किया है कि पुराने और लंबे समय से चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड को प्रशासन summary कार्यवाही से खत्म नहीं कर सकता, और ऐसे मामलों में मुआवजा 2013 के कानून के तहत तय होगा।

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Frequently asked questions

Patna High Court ने मीरा कुमार के मामले में क्या फैसला दिया?

जस्टिस खातिम रज़ा ने 6 अक्टूबर 2026 के आदेश में पटना कलेक्टर का 12 अप्रैल 2023 का जमाबंदी रद्द करने वाला आदेश अवैध बताकर रद्द किया, जमाबंदी इंद्राणी देवी के नाम बहाल की और कहा कि मीरा कुमार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे की हकदार हैं।

यह जमीन कहां है और कब ली गई थी?

पटना के मैनपुरा इलाके (फुलवारी राजस्व क्षेत्र) में करीब 18 कट्ठा 10 धूर (लगभग 0.56 एकड़) जमीन, जिसे 1975-76 के अधिग्रहण केस में नाला बनाने के लिए लिया गया था। 1976 में सरकार ने कब्जा ले लिया था।

कलेक्टर ने जमाबंदी क्यों रद्द की थी?

कलेक्टर ने पुराने survey रिकॉर्ड में दर्ज 'गैरमजरुआ आम' और 'पिछली नदी' की एंट्री के आधार पर Bihar Land Reforms Act की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द कर जमीन को सरकारी घोषित किया था। कोर्ट ने कहा कि धारा 4(h) 1946 के बाद के लेन-देन पर लागू होती है, जबकि settlement 1941 का था।

मुआवजा 2013 के कानून के तहत क्यों मिलेगा?

कोर्ट ने Supreme Court की संविधान पीठ के Indore Development Authority बनाम Manoharlal (2020) फैसले का हवाला दिया, जिसके मुताबिक अधिग्रहण के बाद मुआवजा न मिलने पर जमीन मालिक 2013 के कानून के हिसाब से मुआवजे का हकदार है।

मीरा कुमार को कितना मुआवजा मिलेगा?

आदेश के उपलब्ध ब्योरे में रकम और भुगतान की समय-सीमा तय नहीं है। मुआवजा 2013 के कानून के प्रावधानों के तहत तय किया जाना है।

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